नापतौल में गोलमाल- surf excel पर 50 हज़ार का हर्जाना

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नैनीताल। जिला उपभोक्ता आयोग नैनीताल द्वारा परिवादी ज्ञान चन्द्र गर्ग निवासी रामनगर द्वारा योजित परिवाद जिसमें परिवादी द्वारा 10 रुपएं मूल्य के सर्फ एक्सल पैकेट जिस पर उसका वजन 90 ग्राम अंकित था को तौलने पर उसका वजन 70 ग्राम हीं पाये जाने के कारण योजित किया गया था। जिला आयोग आयोग नैनीताल के कार्यालय में आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल तथा सदस्या विजय लक्ष्मी थापा व सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत की मौजूदगी में प्रश्नगत पैकेट की सभी पक्षकारों की मौजूदगी में पुन: तौल करने पर परिवादी का कथन सहीं पाया गया और पत्रावली में प्रस्तुत सर्फ एक्सेल के पैकेट पर अंकित वजन 90 ग्राम के स्थान पर पैकट का वजन 70 ग्राम ही पाया गया। पदाकारों की बहस सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग नैनीताल द्वारा विपक्षी हिन्दूस्तान यूनीलीवर लिमिटेड को घटटौली कर अनुचित व्यापारिक व्यवहार के कृत्य करने का दोषी पाया गया एवं आदेशित किया गया कि वे आदेश के डेढ़ माह यानी (45 दिनों की अवधि) के भीतर परिवादी को हुई मानसिक वेदना एवं आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार रुपएं तथा वाद व्यय के रूप में दस हजार रुपएं अदा करें। इसके अतिरिक्त विपक्षी हिन्दूस्तान यूनीलीवर लिमिटेड द्वारा किये गये अनुचित व्यापारिक व्यवहार के कृत्य के लिए उन पर 50 हजार रुपएं का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया जिसे उनके द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग नैनीताल के कार्यालय कोष में जमा किया जायेगा। इसके साथ ही परिवादी ज्ञान चंद्र गर्ग को निर्देशित किया गया कि ये व्यापक जनहित एवं उपभोक्ता हितों के संरक्षण से जुड़े प्रस्तुत प्रकरण में उचित कार्यवाही एवं आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रकरण को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गठित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के समदा अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

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