नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर गरजा बुलडोज़र, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप
उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर आज कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई।नपौड़ी के कोटद्वार शहर में आज अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा चला। इस दौरान नगर निगम की टीम ने कोटद्वार के राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर पीएनबी बैंक से लेकर लाल बत्ती चौक तक अतिक्रमण हटाया। यहां पर व्यापारियों ने अतिक्रमण किया हुआ था। यह कार्रवाई नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर की गयी।
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में कोटद्वार नगर निगम को नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। लेकिन अतिक्रमणकारी यह दलील देते हुए कोर्ट में पहुंचे कि उन्हें नगर निगम के अधिकारियों ने कोई नोटिस ही जारी नहीं किया। जिसके बाद नगर निगम ने कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन कुछ लोगों ने नगर निगम के नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया। आज उप जिलाधिकारी, नगर आयुक्त अपनी टीम और पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे। जहां पर मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया।