अब्दुल मलिक की पत्नी सफिया मलिक को हाईकोर्ट से ज़मानत

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी सफिया मलिक को जमानत प्रदान कर दी है। अब्दुल मलिक की पत्नी सफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज है। उस पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि को हड़पने का आरोप है। सफिया मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी तथा 417/420/ 467/ 468 तथा 471 के तहत अभियोग पंजीकृत है। आरोपी की ओर से कहा गया कि वह निर्दाेष हैं। उनपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि उस पर गंभीर आरोप हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सफिया मलिक को जमानत प्रदान कर दी।

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