बनभूलपुरा मामले में अब्दुल मोईद, ज़हीर को हाईकोर्ट से ज़मानत, औरों की सुनवाई जानिए कब

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित दंगे में शामिल अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने अब्दुल मलिक के पुत्र अब्दुल मोइद और चालक जहीर को तीनों ही मुकदमो में दर्ज एफआईआर के आधार पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिये हैं जबकि दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को जमानत न देकर अगली सुनवाई हेतु 2 सप्ताह बाद कि तिथि नियत की है।
बनभूलपुरा दंगा के आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोइद, मो. जहीर, जिया उर्रहमान, अब्दुल रहमान, शाहनवाज उर्फ शानू, शकील अहमद, मौकीन अहमद सैफी, असलम चौधरी, मो. नाजिम, महबूब आलम और जीशान परवेज के जमानत प्रार्थना पत्र पर वीरवार को सुनवाई हुई। अब्दुल मलिक को फिलहाल अदालत ने जमानत देने इसे इनकार कर दिया। इसी प्रकार अब्दुल मोइद पर कुल तीन मामले दर्ज हैं और अदालत ने तीनों मामलों में उन्हें वीरवार को जमानत दे दी है। कोर्ट ने अब्दुल मलिक के चालक मो. जहीर को भी जमानत प्रदान कर दी। आरोपी अब्दुल मोइद की ओर से कहा गया कि घटना के दिन वह मौके पर मौजूद नहीं था। आरोपी पिछले साल से जेल में है। इसके अलावा कोर्ट ने एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम को भी राहत देते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने बनभूलपुरा के तत्कालीन सभासद शकील अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उस पर दंगा के अलावा दो अन्य मामले दर्ज हैं। बाकी अन्य आरोपियों को जमानत नहीं मिल पायी है।

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