बनभूलपुरा प्रकरणः अबु तस्लीम और वसीम की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर

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नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित अन्य लोगों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने मामले में शामिल अबु तस्लीम और वसीम की जमानत मंजूर कर दी।

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बता दें वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास गुगलानी ने कोर्ट को अवगत कराया कि तस्लीम व वसीम का नाम न तो प्राथमिकी में है न ही वह घटना में शामिल थे। संदेह के आधार पर उन्हें बेवजह से गिरफ्तार किया गया। घटना के समय वे वहां नहीं थे। उनको बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है। इसलिए उन्हें प्राथमिकता की तौर पर रिहा किया जाए। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ में हुई।

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