बनभूलपुरा हिंसा- अब्दुल मलिक को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से बड़ी राहत

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी दंगे में पुलिस द्वारा मास्टर माइंड बनाए गए अब्दुल मलिक को भेजे गए नगर निगम के 2.44 करोड़ की वसूली के नोटिस पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है। बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम की ओर से बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुए दंगा में नुकसान के बदले में आरोपी मलिक को 2.42 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। नोटिस में तीन दिन के अदंर उक्त धनराशि नगर निगम में जमा कराने को कहा गया था।

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नोटिस में कहा गया कि दंगें में कई लोगों की जान व करोड़ों रूपए का सरकारी सम्पति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए उनको यह रिकवरी नोटिस जारी किया गया। धनराशि जमा नहीं करने के एवज में प्रशासन ने वसूली कार्यवाही भी शुरू कर दी थी। हल्द्वानी तहसीलदार की ओर से आरोपी को 25 अप्रैल 2024 को वसूली नोटिस जारी किया गया था। आरोपी ने इस आदेश को याचिका दायर कर उच्च न्यायलय में चुनौती दी गयी।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नगर निगम की ओर से जारी किया गया नोटिस गलत है क्योंकि उन पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। उनपर चल रहे वाद न्यायलय में लंबित हैं। इसलिए उनसे अभी वसूली नहीं की जा सकती जबतक दोष सिद्ध नहीं हो जाता। दोष सिद्ध होने के बाद ही रिकवरी की जा सकती है। इसलिए रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अहरार बेग के अनुसार एकलपीठ ने नगर निगम के नोटिस और वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है।

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