पैनकार्ड को आधार से फटाफट करें लिंक, वरना भरना पड़ेगा दंड, जानिये क्या है तरीका
पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN Card) यानी स्थायी खाता संख्या कार्ड धारकों के लिए 30 जून 2023 तक पैन नंबर को 500 रुपये विलंब शुल्क देकर आधार यानी विशिष्ट पहचान संख्या कार्ड के नंबर से लिंक कराना अनिवार्य है। अब यह तारीख नजदीक आ गई है। साथ ही उन 13 करोड़ पैन कार्ड धारकों के ऊपर खतरे की घंटी बज रही है, जिन्होंने अभी तक अपना पैन नंबर अपने आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है। उल्लेखनीय है कि सीबीडीटी ने आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी थी। इसके बाद 30 जून 2022 तक 500 रुपये और 1 जुलाई 2022 से 1000 रुपये का शुल्क देकर आधार को पैन से लिंक करने का समय दिया गया था। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपके कारोबार और टैक्स संबंधी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। कई सुविधाएं काम करना बंद कर सकती हैं। बताया गया है कि कि कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ को अब तक विशिष्ट पहचान संख्या आधार से जोड़ा जा चुका है। यानी देश के 13 करोड़ लोगों को अभी भी अपने पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है। और इसके लिए उनके पास आगमी 30 जून तक का ही समय है। केंद्र सरकार ने मनी लॉन्डिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि चूंकि कई एजेंसियां आधार से लिंक हैं, जिससे यह पता लगाना आसान है कि सरकारी स्कीम का फायदा सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। ऐसे में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपके कारोबार और टैक्स संबंधी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। कई सुविधाएं काम करना बंद कर सकती हैं। बताया गया है कि कि कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ को अब तक विशिष्ट पहचान संख्या आधार से जोड़ा जा चुका है। यानी देश के 13 करोड़ लोगों को अभी भी अपने पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है। और इसके लिए उनके पास आगमी 30 जून तक का ही समय है। गौरतलब है कि पैन कार्ड आयकर विभाग की ओर से दिया जाता है, जबकि आधार कार्ड यूआईडीएआई की ओर से जारी किया जाता है। ऐसे में दोनों में कुछ बदलाव के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
आधार-पैन (PAN Card) लिंक है या नहीं, ऐसे करें चेक
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाएं। इसके बाद बाएं ओर लिखे ‘क्विक लिंक्स’ विकल्प के ‘लिंक आधार पर जाएं। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा ‘आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए।’ इस हाईपर लिंक पर ने के बाद आपको अपने पैन और आधार की जानकारी डालनी होंगी। ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कीजिए, इसके परिणाम में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुडा है या नहीं। अगर आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो तुरंत कराएं।
ऐसे घर बैठे पैन (PAN Card) को आधार से करें लिंक
पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर जाएं। साइट पेज पर बाईं ओर आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर जाना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम डालना है। यह जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को इंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आप लॉग-इन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। ध्यान रखें कि आयकर विभाग आपकी जानकारियों की क्रॉसचेक कर पुष्टि करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी सही है या नहीं।
एसएमएस से लिंक करें अपना पैन कार्ड (PAN Card)
आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। आयकर विभाग ने बताया है कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है। दरअसल, इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139एए के तहत आईटीआर यानी इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक करना जरूरी है। पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में अगली बार से ऑनलाइन आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है, साथ ही, पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा।