बीजेपी नेता शाहनवाज़ हुसैन पर दिल्ली हाईकोर्ट में बलात्कार का केस चलेगा
आज़ाद क़लम:- दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साथ ही पुलिस से तीन महीने में अपनी जांच पूरी करने को कहा गया है. मामला जनवरी 2018 का है. एक महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म के आरोपों के तहत FIR दर्ज करने की गुजारिश की थी. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला दर्ज कर जांच का आदेश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की एकल जज पीठ ने पुलिस को आदेश देते हुए कहा है कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की जाए. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा
“सभी तथ्यों को देखने के बाद मामले में FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस की ओर से अनिच्छा नजर आ रही है. पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.”
बता दें सैयद शाहनवाज हुसैन शाहनवाज हुसैन बिहार से MLC हैं. वो बिहार में जदयू-बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे. शाहनवाज हुसैन तीन बार सांसद भी रहे हैं. वो अटल सरकार में मंत्री भी रहे.