up politics- रामपुर विधानसभा में उपचुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
निर्वाचन आयोग ने सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव पर रोक लगा दी है। रामपुर से पूर्व सपा विधायक मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमपी-एमएलए कोर्ट से तीन वर्ष की सजा होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित की थी। रामपुर विधानसभा क्षेत्र रिक्त घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने उस पर उप चुनाव की घोषणा की। 10 नवंबर को उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाना प्रस्तावित था। रामपुर में उप चुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना प्रस्तावित थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के तहत अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है।