Common Civil Code : उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा कॉमन सिविल कोड, डिप्टी सीएम ने कही ये बात
लखनऊ। उत्तराखंड में धामी सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करेगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड की तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश में भी ये कानून लागू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी कामन सिविल कोड लागू होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का मानना है कि सभी को समान नागरिक संहिता यानी कामन सिविल कोड की मांग करने के साथ ही इसका स्वागत भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। हम इसके पक्ष में हैं और यह उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा के मुख्य वादों में से एक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के साथ प्रदेश में वाकई अब इसकी आवश्यकता है, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ कानून हो, इससे बाहर निकल करके उत्तर प्रदेश सरकार कामन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार कामन सिविल कोड लागू करने जा रही है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार भी और देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर कामन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार चल रहा है।
क्या है कामन सिविल कोड : इसके लागू होने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। धर्म के आधार पर कोई कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होगी। संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है। इसे केवल केन्द्र सरकार संसद के जरिये ही लागू कर सकती है।