Haldwani के इस इलाके में निर्माण और जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक

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हल्द्वानी की दमुवाढूंगा क्षेत्र स्थित ग्राम जवाहर ज्योति में किसी भी प्रकार के नए निर्माण, भूमि की खरीद-फरोख्त, अतिक्रमण या सीमांकन में बदलाव पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश एसडीएम राहुल शाह ने उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-48 के तहत 21 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में जारी किया है।

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गांव में भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों के अद्यतन (रिकॉर्ड ऑपरेशन) की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस दौरान अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने के लिए यह प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है।

एसडीएम ने आदेश में स्पष्ट किया है कि..

अगली सूचना तक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया निर्माण, भूमि क्रय-विक्रय या सीमांकन परिवर्तन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

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क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी और लेखपाल नियमित निगरानी करेंगे।

स्थानीय पुलिस को आदेश के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा।

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