भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे समेत सात लोगों पर मुकदमा

हल्द्वानी। गौलापार के देवला तल्ला और पजाया क्षेत्र में सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त के 13 साल पुराने मामले में अब पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। काठगोदाम थाना पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बेटे हरेन्द्र कुंजवाल सहित कुल सात लोगों के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल के निर्देश पर की गई।
गौलापार के बसंतपुर और किशनपुर निवासी रविशंकर जोशी ने अगस्त 2025 में आईजी को एक शिकायत पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने यह जानते हुए भी विवादित भूमि की खरीद की कि वह सरकारी भूमि से संबंधित है। शिकायत में यह भी कहा गया कि इस लेन-देन से राजकोष को नुकसान पहुंचाया गया। मामले की जांच कमिश्नर की अध्यक्षता वाली लैंड फ्रॉड जांच समिति को सौंपी गई थी। जांच में सभी आरोपियों की भूमिका की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है।
इस मामले में आरोपों का सामना कर रहीं जिपं. अध्यक्ष दीपा दरम्वाल ने कहा हमने रजिस्ट्री के माध्यम से जमीन खरीदी है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। हमें मुकदमे की जानकारी नहीं थी। वहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा हरेन्द्र ने वैधानिक प्रक्रिया के तहत जमीन खरीदी है। दाखिल-खारिज उनके नाम है। अगर कोई गड़बड़ी है, तो जांच जमीन बेचने वालों के खिलाफ होनी चाहिए। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, हम उसका सम्मान करेंगे।
