नमाज की अनुमति के लिए युवती ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल। हरिद्वार की एक प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी में जॉब कर रही युवती की ओर से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए नमाज पढ़ने की अनुमति दिलाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने युवती को कल बृहस्पतिवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में बुलाया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मध्य प्रदेश की मूल निवासी 22 वर्षीय युवती व 35 वर्षीय मुस्लिम युवक फरमान एक साथ रहते हैं और दोनों हरिद्वार की फार्मा कंपनी में साथ जॉब करते हैं। युवती का कहना है कि उसका नमाज पढ़ने का मन करता है। जब वह पिरान कलियर में नमाज अदा करने के लिए जाती है तो हिंदू संगठन विरोध करते हैं जबकि यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। हाईकोर्ट ने मामले को सुनने के बाद युवती को बृहस्पतिवार को कोर्ट में बुलाया है। युवती ने फरमान के साथ याचिका दायर की है।

Ad
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखण्ड ने रजत जयंती में किया प्रवेश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि