25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव नहीं करा सकती सरकार, हाईकोर्ट को बताई नई तारीख

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल। राज्य में निकाय चुनाव कराने के सम्बंध में शुक्रवार को सरकार ने एक नया शपथ पत्र देकर 25 अक्टूबर तक चुनाव कराने में असमर्थता जताते हुए 25 दिसम्बर से पूर्व चुनाव कराने का शपथ पत्र दिया। बता दें कि निकाय चुनाव के सम्बंध में सरकार का यह चौथा शपथ पत्र है। सरकार द्वारा शुक्रवार को दिए गए शपथपत्र के आधार पर हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव शीघ्र कराने की मांग को लेकर नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह व अन्य की जनहित याचिका निस्तारित कर दी है।

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार को जल्द निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे जिसको लेकर सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव कराने में असमर्थता जताते हुए हाईकोर्ट में एक और शपथ दाखिल किया है। मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

शपथ पत्र में कहा गया है कि स्थानीय चुनाव की चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी और 25 दिसंबर को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार ने कोर्ट में पूर्व में दिए गए शपथ पत्र के अनुसार नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। सरकार ने बताया है कि 11 स्थानीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। 31 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग अंतिम द्वारा मतदाता सूची जारी की जाएगी।

Ad