सरकार ने नियम में किया संशोधन, इतने साल में एक बार आधार को अपडेट कराना होगा अनिवार्य

ख़बर शेयर करें -

नई दिल्ली। अगर आपने 10 साल पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, सरकार ने आधार नियम में संशोधन किए हैं। इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम-से-कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अपडेट कराना जरूरी होगा।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन के मुताबिक आधार अपडेट होने से सेंट्रल आइडेंटी डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है, ”आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम-से-कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करा सकते हैं। इससे सीआईडीआर में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी।
जानकारी अपडेट करने को लेकर आधार (एनरोलमेंट और अपडेट) रेगुलेशंस के प्रावधान में बदलाव किया गया है। आधार नंबर जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई (UIDAI) ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिए 10 साल से अधिक हो गये हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अपडेट नहीं कराया है, वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट कराएं।

Ad
यह भी पढ़ें 👉  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को संवैधानिक वैधता दी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज