मुरादाबाद की इरम को गुल़जार ने नैनीताल में ज़हर देकर मारा, मर्डर का सनसनीखेज़ खुलासा, गिरफ्तार

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सरोवर नगरी नैनीताल के चर्चित इरम खान हत्याकांड मामले का तल्लीताल थाना पुलिस ने ठीक 19 दिनों के बाद रविवार को खुलासा कर दिया। मामले में साक्ष्यों के आधार पर होटल में महिला के साथ आए व्यक्ति मोहम्मद गुलजार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के लिए जेल भेज दिया। बता दें कि नगर के तल्लीताल स्थित एक होटल के कमरे से एक अगस्त (मंगलवार) को एक महिला पर्यटक इरम खान का शव बरामद हुआ था।

सूचना पर मौके पहुंची थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा शव को कब्जे में पुलिस लेकर जांच प्रारंभ की गई तो ज्ञात हुआ कि महिला पर्यटक एक अन्य युवक के साथ घटना से एक दिन 31 जुलाई (सोमवार) को होटल में रुके हुए थे परंतु युवक मौके से फ रार है। पुलिस द्वारा मृतक महिला इरम खान के परिजनों को सूचित किया गया तो 2 अगस्त (बुधवार) को मृतका की बहन वादिनी फरहीन वारसी पुत्री रिजवान उल हक निवासी लाल नगरी पंजाब नैशनल बैंक के पास मुरादाबाद (यूपी) द्वारा थाना तल्लीताल में तहरीर दी गयी कि मोहम्मद गुलजार पुत्र मोहम्मद सद्दीक निवासी करुला रहमत नगर गली नं-4 नियर गुलामे रसूल मस्जिद थाना कटघर (जिला मुरादाबाद) व उसके सहयोगियों क्रमशरू नेहा, सिमरन तथा सिमरन की मां आसमां के द्वारा मेरी बहन का अपहरण किया गया व 31 जुलाई (सोमवार) को नैनीताल लाकर उसकी हत्या कारित कर दी गयी है।

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वादी की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर जिले के पुलिस कप्तान पंकज भट्ट के आदेशों के क्रम में अभियोग के सफल अनावरण हेतु डॉ. जगदीश चंद्र एसपी क्राइम/यातायात नैनीताल के दिशा- निर्देशन तथा विभा दीक्षित सीओ सिटी नैनीताल के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष तल्लीताल रोहताश सिंह सागर द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। दौराने विवेचना होटल के सीसीटीवी कैमरों को चौक किया गया व अभियोग से सम्बन्धित सभी संदिग्ध व्यक्तियों के कॉल डिटेल का अवलोकन किया गया। पुलिस द्वारा सभी साक्ष्य एकत्रित कर मृत्तका इरम खान का विसरा परीक्षण आरएफ एसएल रुद्रपुर में कराया गया जिसमें जहर की पुष्टि हुई। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त मोहम्मद गुलजार उपरोक्त के विरुद्ध इरम खान द्वारा मार्च 2023 में थाना मुगलपुरा मुरादाबाद में मुअसं.64/23 धारा 376/377/313/504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था जिसमें बाद विवेचना धारा 504/506 भादवि व धारा 67 आईटीएक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

इरम खान अभि0 मोहम्द गुलजार से अलग अपने घर पर रह रही थी अभियुक्त मृत्तका पर मुकदमा वापस लेने का दबाव डालता था इसी साजिश के तहत अभियुक्त गुलजार मृतक इरम खान को नैनीताल लेकर आया तथा नगर के तल्लीताल होटल में ठहरकर रात्रि में जहर देकर उसकी हत्या कारित कर दी गई तथा मृत्तका इरम खान के मोबाइल व जहर देने के पश्चात मृतका द्वारा की गई उल्टियां व अन्य साक्ष्यों को गायब कर दिया गया तथा होटल से मृतका इरम खान को छोडक़र होटल के कमरे का लॉक लगाकर भाग गया।

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विवेचना में मृत्तका इरम खान का अभियुक्त गुलजार की दूसरी पत्नी होना पाया गया तथा इन दोनों के द्वारा पूर्व में निकाह किया जाना भी पाया गया। अभियोग में साक्ष्यों के आधार पर धारा 302/201 भादवि के अपराध का कारित किया जाना पाया गया। पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए संपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त गुलजार को 19 अगस्त (शनिवार) को धारा 302/201 भादवि के तहत गिरफ्तारी कारण बताकर गिरफ्तार किया गया तथा जिसका अनावरण रविवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी विभा दीक्षित द्वारा तल्लीताल थाने में प्रेस वार्ता के माध्यम से किया गया।

अभियुक्त को रविवार को ही न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम में क्रमशः रोहताश सागर थानाध्यक्ष,उप निरीक्षक नीरज सिंघल,हेड कांस्टेबल शिवराज सिंह राणा तथा ललित राम के साथ ही कास्टेबल राजेन्द्र सिंह मेहरा, अमित कुमार, पूनम राणा तथा कास्टेबल अनिल गिरि सर्विलांस सेल हल्द्वानी शामिल रहे।

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