haldwani—राशनकार्ड धारक 30 नवम्बर तक करा लें ये ज़रूरी काम…

हल्द्वानी। गुरूवार को जिला पूर्ति अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए सभी राशन उपभोक्ताओं से कहा कि जनपद के सभी राशन कार्ड धारक 30 नवंबर तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी दर्ज करा लंे। 30 नवंबर के बाद जिस किसी के राशनकार्ड की ई-केवाईसी नहीं होगी उस राशन को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार एवं भारत सरकार के गजट संख्या-445, 22 जुलाई-2025 के साथ-साथ उत्तराखण्ड राज्य के आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तहत सभी जनपदों में राशन कार्डधारकों से उनके राशन कार्ड की ई-केवाईसी (ई-जानकारी सत्यापन) 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश में कहा कि जनपद नैनीताल के समस्त राशन कार्डधारक अपने-अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी समय पर करवाएं। यदि ई-केवाईसी निर्धारित तिथि तक नहीं कराई गई, तो भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार उक्त राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिससे राशन वितरण में असुविधा हो सकती है। ई-केवाईसी करवाने के लिए राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने नजदीकी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पर जाकर विक्रेता के ई-पॉज मशीन में अपनी बायोमैट्रिक पहचान (फिंगर प्रिंट) दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए समस्त राशन कार्डधारकों से अनुरोध है कि वे 30 नवंबर तक अपने और परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराएं, ताकि उन्हें राशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा न हो।
