haldwani—15 मार्च को होली (छलड़ी) का स्थानीय अवकाश घोषित, कुछ संस्थानों में लागू नहीं होगा

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हल्द्वानी/नैनीताल। जनपद में होली (छलड़ी) का त्योहार 15 मार्च 2025 को मनाए जाने के मद्देनजर, जिलाधिकारी ने मैन्युअल गवर्नमेंट आर्डर्स के पैरा-147 में दिए गए प्रतिबंधों के तहत समस्त कार्यालयों और संस्थानों में अवकाश की घोषणा की है। इस आदेश के तहत 15 मार्च (शनिवार) को सभी कार्यालयों, संस्थानों में (बैंक, कोषागार/उपकोषागार को छोड़कर) स्थानीय अवकाश रहेगा।

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अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान ने स्पष्ट किया कि 15 मार्च को उन विद्यालयों और संस्थानों पर यह अवकाश लागू नहीं होगा, जहां पर सीबीएसई, अन्य विभागों या आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाएं और अन्य परीक्षा गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों में परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन के लिए संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

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