बीवी को दिल्ली से नैनीताल घुमाने लाया, पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया
जिला अदालत कल सुनाएगी दोषी पति को सज़ा
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी नवविवाहिता पत्नी को नोयडा से नैनीताल घुमाने के बहाने लाकर पहाड़ी में धक्का देकर मारने के आरोपी पति को दहेज हत्या का दोषी ठहराया है जिसे 29 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
कोर्ट के निर्देश पर शनिवार को आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतका तमन्ना के भाई आसिफ खान पुत्र मौ० सब्बीर निवासी ग्राम मण्डोली दिल्ली, ने 16 जनवरी 2018 को तल्लीताल थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी बहन तमन्ना की शादी दो माह पूर्व 19 नवम्बर 2017 को मो. सद्दाम पुत्र अमर मोहम्मद नि० फतेहपुर अटटा नोएडा उ०प्र० के साथ हुई थी। शादी समारोह में अभियुक्त की मांग के मुताबिक एक फॉरचूनर, एक ब्रिजा, एक क्वीड कार, 50 लाख रूपये से अधिक के सोने के जेवरात व 5 लाख 51 हजार रू० दहेज के रूप में नकद दिये गये थे, लेकिन शादी के तुरन्त बाद से ही अभियुक्त सददाम दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नहीं था और उसने अतिरिक्त दहेज में 25-30 लाख रू० की और मांग कर तमन्ना को तंग व परेशान किया।
जिसकी जानकारी तमन्ना ने अपने मायके वालों को दी थी । जिस पर मायके वालों ने सद्दाम को बुलाकर समझाया था और सद्दाम ने भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन दिया था। 15 जनवरी 2018 को सद्दाम अपनी पत्नी तमन्ना को घुमाने नैनीताल लाया और भवाली रोड में उसने पहले तमन्ना का गला दबाया और फिर उसे खाई में धक्का दे दिया। जिसमें उसमें मौत हो गई थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा मामले में कुल 11 गवाह पेश किये गये। जिसमें टैक्सी डाईवर किशन सिंह बोरा की गवाही अहम साबित हुई। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि सददाम व उसकी पत्नी तमन्ना को घुमाने के लिए भीमताल ले गया था, वापसी में जब भूमियाधार के पास पहुंचे तो सददाम ने यह कहकर टैक्सी रूकवायी कि तमन्ना को उल्टी हो रही है, जिस पर टैक्सी चालक किशन सिंह बोरा द्वारा टैक्सी रोकी और सददाम अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर उतर गया। किशन ने टैक्सी मोड़ पर खड़ी की।
करीब 1 घंटे बाद सददाम वापस आया तो उसने टैक्सी चालक को बताया कि उसकी पत्नी पहाड़ से नीचे गिर गयी है। टैक्सी चालक मौके पर गया और टैक्सी को लेकर हल्द्वानी रोड पर आये तो तमन्ना का शव रोड पर पड़ा था। उसे इलाज हेतु बीडी पाण्डे अस्पताल लाये, लेकिन डाक्टर द्वारा तमन्ना को मृत घोषित कर दिया। तमन्ना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका गला दबाने का भी उल्लेख है। इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने आरोपी सद्दाम को धारा-304बी भा०द०सं० के अन्तर्गत दोषी करार करते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भिजवा दिया। जिसे 29 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।