हल्द्वानी के इस इलाके से डेढ़ दर्जन दुकानदारों को हटाने पर हाईकोर्ट ने नगर निगम से जवाब मांगा
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के मंगलपड़ाव से हटाए गए डेढ़ दर्जन दुकानदारों के मामले में नगर निगम से वैकल्पिक जगह मुहैया कराने को लेकर जवाब मांगा है। इस मामले में अब आगामी 6 अगस्त मंगलवार को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में पीडित दुकानदारों की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वर्ष 2022 में हल्द्वानी नगर निगम ने एक साथ कार्यवाही कर डेढ़ दर्जन दुकानदारों को बाहर कर दिया और उनकी दुकानें तोड़ दी।
नगर निगम की ओर से उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। तीन दिन का नोटिस देकर चौथे दिन स्वयं नगर निगम ने उनकी दुकानें तोड़ दीं जबकि 05 दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि नगर निगम की ओर से ही उन्हें फूड लाइसेंस उपलब्ध कराया गया था और वह वर्ष 1998 से वहां पर काबिज थे। इससे स्ट्रीट वेंडर एक्ट और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हुआ है। नगर निगम इस मामले में कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया।