बिहार में नीतीश और तेजस्वी को घेरने निकली भाजपा की शाहनवाज़ हुसैन ने करा दी किरकिरी, दिल्ली की महिला का आरोप-शाहनवाज़ हुसैन ने फार्महाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर किया था……….

ख़बर शेयर करें -

Azad Kalam Vishesh Haldwani news…….बिहार में अभी हाल ही में नए गठबंधन के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। जहां पर नीतीश कुमार ने एनडीए यानि कि भाजपा से नाता तोड़कर एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ सत्ता में भागीदारी की है। इसके बाद से ही भाजपा राजद और नीतीश कुमार पर हमलावर है। भाजपा का वार तब और तीखा हो गया जब 16 अगस्त को बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रीमंडल के शपथ समारोह में बतौर कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने शपथ ली। दरअसल कार्तिकेय सिंह दबंग
किस्म के नेता हैं और जिस तारीख को वे शपथ ले रहे थे वो भी कानून मंत्री की उसी समय उनके कोर्ट में सरेंडर की तारीख थी। यह मामला देशभर में काफी सुर्खियों में रहा। भाजपा ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और निरंतर इस
मामले को लेकर नीतीश कुमार और राजद की घेराबंदी कर डाली। लेकिन भाजपा को क्या पता था कि उसके मंसूबों पर इतनी जल्दी पानी फिर जाएगा कि उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ जाएगी। ऐन समय पर ही दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार से
ताल्लुख रखने वाले भाजपा के दिग्गज लीडर शाहनवाज़ हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस को दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे डाला तो भाजपा की नज़रें झुक गयीं हैं। नीतीश कुमार और राजद तथा तेज प्रताप
यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ उसका हलमावर रुख एकदम बदल गया है। भाजपा शायद ही अब हाल फिलहाल में बिहार के सियासी घटनाक्रम को लेकर कुछ बोले। इधर शाहनवाज हुसैन की वजह से सोशल मीडिया पर भी भाजपा की खासी किरकिरी हो रही है। यूजर्स अर्मी भाजपा के पीछे पड़ गयी है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी नगर निगम मेयर पद के लिए कांग्रेस के 31 कार्यकर्ताओं ने जताई दावेदारी

दिल्‍ली की महिला ने लगाया था आरोप
भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्‍ली की एक महिला ने दुष्‍कर्म का आरोप लगाया था। घटना करीब चार वर्ष पुरानी है। महिला ने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर के एक फार्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्‍कर्म किया गया। हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। बताया जाता है कि दिल्‍ली की साकेत कोर्ट ने सात जुलाई 2018 को इस मामले में दुष्‍कर्म की प्राथमिकी का आदेश दिया था।

Ad