हल्द्वानी के गांधीनगर में बवाल, पत्थरबाजी में कई गाड़ियां टूटीं, पुलिस ने लठियाया

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हल्द्वानी के गांधीनगर में शनिवार रात फिर अशांति फैल गई। यहां पर एक बार फिर से दो गुटों में लड़ाई हुई तो जमकर पथराव हो गया। यहां तक कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो भी अराजक तत्वों के हौंसले बुलंद थे और पुलिस के सामने भी पथराव करते रहे।
जब नहीं ही माने तो पुलिस ने डण्डा उठाया। पुलिस ने लाठी चार्ज करके दोनों गुटों को दौड़ा लिया। दोनों गुटों के तीन लोग पकड़े गए हैं। कई अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पथराव में मोहल्ले में खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं।

शनिवार रात पुलिस को सूचना मिली कि गांधीनगर में दो पक्षों में झगड़े के बाद दोनों गुटों की ओर से पथराव किया जा रहा है। बनभूलपुरा थाने से एसआई सादिक हुसैन मौके पर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें चीता कांस्टेबल मो अतहर व मो. अजहर मिल गए। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यहां शिव मन्दिर गाँधीनगर के पास दो गुट भिड़े हुए थे। पुलिस टीम ने शिनाख्त की कि वार्ड नंबर 27 निवासी प्रशान्त कुमार, उसका भाई अश्विनी कुमार, संजय उर्फ चीता, एकता दूसरे गुट में इसी वार्ड निवासी 21 वर्षीय अनुराग कुमार, रवि कुमार, अमृता तकरीबन पांच से दस लोग अज्ञात लोग एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे।

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पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही कर पत्थरबाजी कर रहे प्रशान्त कुमार, अनुराग कुमार व रवि कुमार को पकड़ लिया। वनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने सरकारी वाहन में लगे लाउडस्पीकर व माइक से दोनों गुटों समझाने का प्रयास किया व कानून को अपने हाथों में न लेने की अपील की। लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ और दोंनों पक्षों की ओर से पथराव एक बार फिर शुरू हो गया। इससे गली में खड़े वाहन क्षतिग्रस्त होने लगे। आखिर में पुलिस ने सड़क पर लाठियां फटकार कर पत्थरबाजी कर रहे लेागों को खदेड़ा। पुलिस हिरासत में लिए गए तीनों व्यक्तियों को लेकर थाने में आ गई।

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जबकि मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया ताकि अराजक तत्व मौके का लाभ न उठा सकें। इस मामले में पुलिस ने प्रशान्त कुमार,अश्विनी कुमार, संजय उर्फ चीता, एकता व उनके पांच से दस अज्ञात साथियों व दूसरे पक्ष की ओर से अनुराग कुमार, रवि कुमार, अमृता व उनके 5 से दस अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में 25 वर्षीय प्रशांत, 21 वर्षीय अनुराग कुमार व बीस वर्षीय रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 149,160, 336, 337 व 427 के तहत मामला दर्ज कर लिया।

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