15 साल पुराने मामले में आज़म खां, अब्दुल्ला आज़म को दो साल की सज़ा, बेटे की विधायकी भी खतरे में…
पंद्रह साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को अदालत ने दोषी करार दिया गया है। अदालत ने पिता पुत्र को दो-दो साल की सजा सुनाई है। दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में अन्य सात आरोपी साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिए गए। दो जनवरी 2008 पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खां की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी।
इसके विरोध में आजम खां और उनके बेटे स्वार-टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। इसकी सूचना मिलने पर आसपास के जनपदों से सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। आरोप है कि आम जनता को उकसा कर सड़क जाम करते हुए बवाल किया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। हालांकि सज़ा पर फैसला आने के बाद दोनों के वकील ने ज़मानत क लिए प्रार्थना पत्र लगाया जो मंजूर हो गया। यानि जेल नहीं भेजा जाएगा।