रामनगर मीट कांड में हाई कोर्ट ने भाजपा नेता पर नैनीताल पुलिस को बिना राजनीतिक दबाव दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में कार्रवाई करने के निर्देश दिये

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश करने के आरोप पर नैनीताल पुलिस को उनके खिलाफ कार्यवाही कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। बता दें कि छोई में गौमांस के आरोप में 23 तारीख को ड्राइवर नासिर की पिटाई के मामले में उनकी पत्नी नूरजहां की ओर से हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका डाली गई थी। नूरजहां के वकील मृणाल कंवर ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ पफेसबुक पोस्ट और लाइव करके अपने 23 तारीख के कृत्य को सही बताया जा रहा है और लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं। कोर्ट ने रामनगर पुलिस को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि मदन जोशी और उनके अन्य कोई फालोअर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट ना करें और मदन जोशी द्वारा जो भी भड़काऊ पोस्ट की गई है उनको जांच अधिकारी फेसबुक से हटवाए।

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पुलिस के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया छोई में उस दिन वाहन में जो मांस ले जाया जा रहा था वह भैंस का मांस था जिसका निर्धारित लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली से आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने साथ ही रामनगर पुलिस को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की तहसील पूनावाला मामले में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का अक्षरसः पालन करें और नैनीताल पुलिस को निर्देशित किया है कि वह अभियुक्त मदन जोशी के किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में न आकर कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें और 7 दिन में हाईकोर्ट को रिपोर्ट्स सौंपे। इससे पहले मामले की बुधवार को सवेरे हुई सुनवाई में पुलिस की ओर से अपराहन 2 बजे तक रिपोर्ट देने का समय मांगा गया था जिसके बाद 2 बजे नैनीताल पुलिस की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और शेष के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी।

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