हल्द्वानी में नजूल भूमि पर निर्माण करवाने से पहले नगर निगम का ये नियम जान लीजिये

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हल्द्वानी। शहर में कई लोग नजूल नीति के मानकों को ही ताक पर रखकर मनमानी कर रहे हैं। निगम के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराए बिना ही भूमि पर नया निर्माण कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि नजूल भूमि फ्री होल्ड कराने के बाद जब नक्शा पास होता है तभी उस भूमि पर नया निर्माण कार्य किया जा सकता है।
मामले में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की ओर से जारी आदेश में सहायक नगर आयुक्त नजूल और नगर निगम के सर्वेयर को आदेश दिए हैं कि निगम क्षेत्र की खाली नजूल भूमि की लगातार निगरानी करें।
कहा है कि फ्री होल्ड कराई गई नजूल भूमि और नक्शा स्वीकृत कराकर चल रहे निर्माण कार्य को छोड़कर शेष नजूल भूमि पर यदि कोई नया निर्माण कार्य पाया जाए तो संबंधित व्यक्ति को 03 दिन का नोटिस देकर निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई में राजस्व विभाग, जिला विकास प्राधिकरण और पुलिस विभाग का सहयोग भी लेने को कहा है।
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