Nainital–राधेश्याम के साथ मिलकर नाज़िम को गोली मरवाने वाली अमरीन दोषी, सज़ा कल

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने नैनीताल जिले के भीमताल में भीमताल रोड पर चंदा देवी मंदिर के पास जनवरी 2020 में हुई नाजिम अली खान की हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है। प्रेम संबंधों और साजिश के तहत की गई इस हत्या में अमरीन जहां और राधेश्याम शुक्ला को दोषी करार दिया गया है। दोनों को धारा 302 और 120 बी के तहत दोषी पाया गया जबकि राधेश्याम को आर्क्स एक्ट में भी दोषी ठहराया गया है। सजा पर सुनवाई के लिए 22 दिसंबर सोमवार की तारीख तय की गई है। मामले के अनुसार 2 जनवरी 2020 को अमरीन जहां अपने साथ नाजिम अली को भीमताल घुमाने के बहाने अपने साथ ले गई थी।
काठगोदाम-भीमताल रोड स्थित हेयरपिन बैंड के पास राधेश्याम शुक्ला ने 315 बोर के तमंचे से नाजिम को गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे बृजलाल अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अमरीन ने मृतक के मोबाइल से उसके भाई वाजिद अली को फोन कर झूठी सूचना दी कि एक्सीडेंट हो गया है। उसी शाम थाना भीमताल में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज तथा कॉल डिटेल रिकॉर्ड व मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि घटना के समय दोनों अभियुक्त घटना स्थल पर मौजूद थे।
बरामद तमंचे से चला खोखा कारतूस और राधेश्याम के कपड़ों पर मिला खून मृतक से मेल खा गया। जांच में यह भी सामने आया कि अमरीन और नाजिम के बीच पहले से संबंध थे। नाजिम की किसी अन्य महिला से शादी हो जाने और खर्चा देना बंद करने से अमरीन नाराज थी जिसके बाद उसने राधेश्याम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। अदालत ने कहा कि अभियोजन ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत कड़ी पेश की है जबकि बचाव पक्ष कोई ठोस सपफाई नहीं दे सका। इसी आधार पर दोनों को दोषी ठहराया गया। अब इस बहुचर्चित हत्याकांड में सजा का ऐलान सोमवार यानी 22 दिसंबर को किया जाएगा।




