हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने पर नपे काशीपुर तहसीलदार, निलंबन के निर्देश
नैनीताल। तहसीलदार काशीपुर द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने पर जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को उक्त तहसीलदार के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही कर निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं और इस कार्यवाही की रिपोर्ट 7 मई को हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार काशीपुर निवासी मो इमरान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वह तेली समाज का व्यक्ति है। इस जाति को राज्य सरकार द्वारा ओबीसी जाति के रूप में मान्यता दी है और उसने 1994 के अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक ओबीसी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया था। जिसे तहसीलदार द्वारा खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय से एक आदेश प्राप्त करना होगा।
जैसा कि 6 अगस्त 2021 को एक याचिका में उसके बड़े भाई ने प्राप्त किया था। हाईकोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने तहसीलदार काशीपुर के इस निर्णय को न्यायिक धारणा के खिलाफ मानते हुए याचिकाकर्ता को तुरंत 2021 में मो. रिजवान बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिए निर्देशों के अनुसार ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। हाइकोर्ट ने उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को उक्त तहसीलदार के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है और इस आदेश के क्रियान्वयन की रिपोर्ट 7 मई को हाईकोर्ट में पेश करनी होगी।
