त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से खबर, सुनवाई…………….

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नैनीताल। ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में आज पंचायती राज चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। सरकार ने न्यायालय को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान की सभी सीटों का पुराना और नया विवरण दिया तो विपक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय को आरक्षण में अनियमितता की विस्तार से जानकारी दी। न्यायालय ने मामले को शुक्रवार सवेरे जारी रखा है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सवेरे लगे पंचायत चुनाव रोक संबंधी मामले को सुनने के बाद दोपहर एक बजे के लिए रख दिया। एक बजे शुरू हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सी.एस.सी.चंद्रशेखर रावत ने न्यायालय के सम्मुख सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान की सीटों का पुराना और नया विवरण पेश किया।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शोभित सहारिया ने कहा कि हम रुलों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम ऑफिस मैमोरेंडम को चौलेंज कर रहे हैं, यहां कोई रोटेशन नहीं है। उन्होंने राज्य में टोटल सीटों और उनके आरक्षण का विवरण न्यायालय के आगे रखा। कहा कि हमें कल सवेरे न्यायालय के केवल दस मिनट चाहिए। याचिकाकर्ता के अन्य अधिवक्ता अनिल जोशी ने प्रदेश में जारी महिला, आरक्षित महिला, ओबीसी एससीएसटी आदि आरक्षणों की विस्तार से न्यायालय को जानकारी दी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता योगेश पचौलिया ने खंडपीठ से कहा कि जिस आधार पर सरकार चुनाव करा रही है, उस रिपोर्ट को अबतक पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है, क्योंकि उसी आधार पर कोई भी अपनी आपत्ति दर्ज करेगा। मामले की सुनवाई अब कल शुक्रवार सवेरे होनी तय हुई है।

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