हल्द्वानी में रात दस बजे के बाद नहीं खुलेगी कोई दुकान, कप्तान का आदेश

ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी। बनभूलपुरा क्षेत्र में बीते शुक्रवार की रात्रि हुए केक विवाद मामले को लेकर शनिवार को जारी हुई चेतावनी को पूरे शहर पर लागू कर दिया गया है। अब बस अड्डे के सिवाय शहर में एक भी दुकान रात में नहीं खुलेगी। अगर कोई दुकान रात्रि के समय खुली पायी जायेगी उस दुकान स्वामी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जायेगा। यह बात एसएसपी प्रहृलाद नारायण मीणा ने कही। आपकों बता दें कि बीती 7 अक्टूबर की रात बनभूलपुरा में दो समुदायों के बीच विवाद हो गया था। हालांकि विवाद बड़ा रूप लेता, इससे पहले ही पुलिस ने पूरे हालतों को भांपते हुए मामला काबू में ले लिया था।

जिसके बाद शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह व सीओ सिटी भूपेंद्र सिंह धौनी की अगुवाई में बनभूलपुरा, लालकुआं और कालाढूंगी थाने की पुलिस ने बनभूलपुरा लाइन नंबर आठ से गांधीनगर क्षेत्र तक फ्लैग मार्च निकाला गया, और लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई कि रात 10 बजे के बाद एक भी दुकान क्षेत्र में नहीं खुलेगी और सुबह 5 बजे से पहले कोई दुकान नहीं खोलेगगी। इसके साथ ही पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से पूरे क्षेत्र की चेकिंग की गई। आज रविवार को इस फैसले को एसएसपी एसएसपी प्रहृलाद नारायण मीणा आगे बढ़ाते से कहा कि यह व्यवस्था अब आज रविवार से पूरे शहर पर लागू होगी।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में शर्ट उतारकर बाइक पर खतरनाक स्टंट दिखाना इस युवक को भारी पड़ गया

एसएसपी ने कहा कि हल्द्वानी बस अड्डे में यात्रियों का आना-जाना रहता है, ऐसे में सिर्फ रोडवेज की ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बांकी रोडवेज के आसपास सहित पूरे क्षेत्र में सभी दुकाने बंद रहेगी। एसएसपी ने कहा कि इसके अलावा यदि शहर में कहीं दुकानें खुली मिली तो उस दुकान स्वामी के खिलाफ नियमानुसार सख्त एक्शन लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि सभी थाना व चौकी प्रभारियों को आदेश दे दिए गए है।
पान-मसाले की दुकानें भी नहीं खुलेंगी
बनभूलपुरा क्षेत्र में जहां रात्रि के समय बाजार खुला रहता है, वैसे ही रोडवेज में चाय पानी, पान मसाले की दुकान खुली होने से चहल पहल रहती थी। जहां पुलिस ने यात्रियों को देखते हुए रोडवेज में दुकानें खोलने की अनुमति दी है, लेकिन यह भी साफ तौर पर स्पष्ट किया कि खाने-पीने के होटल और चाय की दुकानों को ही रातभर खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट और पान-मसाले के दुकाने समयानुसार रात 10 बजे ही बंद करनी होंगी।

Ad