राशन कार्ड सरेंडर करने का नहीं जारी हुआ कोई आदेश, नहीं होगी रिकवरी
आज़ाद कलम न्यूज़ नेटवर्कः- Ration Card: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में राशन कार्ड को सरेंडर करने या रद्द करने को लेकर कोई नया आदेश नहीं जारी किया गया है! मीडिया में चल रही इससे जुड़ी सभी खबरों का खंडन करते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त ने कहा कि राशन कार्ड के सरेंडर या रिकवरी के संबंध में कोई नया आदेश नहीं जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने मीडिया के कुछ हिस्सों में चल रही खबर को भ्रामक और झूठ बताते हुए कहा कि राशन कार्ड वेरिफिकेशन एक सामान्य प्रक्रिया है, जो समय-समय पर होती है और राशन कार्ड के सरेंडर और नई पात्रता के शर्तों से जुड़ी आधारहीन रिपोर्ट मीडिया में प्रसारित की जा रही है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि घरेलू राशन कार्डों की पात्रता/अपात्रता मानदंड 2014 में निर्धारित किया गया था और तब से कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा अन्य प्रचलित शासनादेशों के अनुसार अपात्र कार्डधारकों से वसूली का कोई प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है।