नैनीताल-मेट्रोपोल शत्रु सम्पत्ति मामले में कब्जेदारों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में शत्रु सम्पत्ति मैट्रोपोल मामले में याचिका को खारिज करते हुए अतिक्रमणकारियों को समय देने से इनकार कर दिया गया है। मामले में याचिकाकर्ता महमूद अली और याचिका में आए अन्य कब्जेदारों ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ से कहा कि वो अंडरटेकिंग नहीं दे सकते और कोर्ट आदेश पारित कर ले।
खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए ध्वस्तीकरण रोकने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के सामने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने दोपहर लंच के बाद उपस्थित होकर कहा कि वो अंडरटेकिंग नहीं दे सकते हैं। उन्हें मानवता के नाते अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ समय दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने साफ लहज़े में कहा कि वो याचिका को खारिज कर रहे हैं और अतिक्रमणकारियों को कोई समय नहीं देंगे।