हल्द्वानी में रोडवेज से मंगलपड़ाव तक रोड चौड़ीकरण पर हाईकोर्ट ने सरकार व नगर निगम से सड़क से दुकानों की दूरी बताने को कहा

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पडाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड का सुंदरीकरण करने के साथ-साथ सड़क़ का चौडीकरण की जद में आ रहे कई व्यपारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे उन सभी दुकानदारों की दुकानों की दूरी, रोड के बीच से कितने मीटर में स्थित है यह सब 17 अक्टूबर (गुरुवार) तक कोर्ट को मय चार्ट सहित अवगत कराएं।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं उन्हें लाल रंग व जो नहीं आ रहे उन्हें हरे रंग से चार्ट में दर्शा के दें, साथ में कोर्ट ने डिमोलिशन पर लगी रोक को अगली तिथि तक बढ़ा दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर (गुरुवार) को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्व के आदेश पर सरकार ने सर्वे कर रिपोर्ट पेश कर दी है। ये वे दुकानदार हैं जो रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं।
रोड चौड़ीकरण नोटिस के मुताबिक रोड के बीच से 12- 12 मीटर लेफ्ट व राइट रोड चौडी होनी है लेकिन ये दुकानें 12 मीटर के भीतर आ रही हैं इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक है, वहीं नगर निगम की तरफ से कहा गया कि निगम ने चौडीकरण की जद में आ रहे व्यवसायियों के लिए व्यवसाय चलाने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जा रही है, जब निगम का शॉपिंग काम्पलैक्स बन जायेगा तो उन्हें वहाँ शिफ्ट किया जाएगा।
मामले के अनुसार हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सडक़ चौडीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों व व्यवसायियों द्वारा उच्च न्यायालय में अलग- अलग याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। प्रार्थना पत्र में आगे कहा है कि 20 अगस्त को उच्च न्यायलय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करें। शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नहीं गया जबकि वे नगर निगम को चालीस पचास वर्षाे से किराया देते आये हैं। ये दुकानें नगर निगम ने स्वयं व्यवसाय करने के लिए उन्हें आवंटित की थी। पूर्व में हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रोड के चौडीकरण की जद में आ रहे अतिक्रमणकारियों उन्हें हटाया जाय। आये दिन यहां पर जाम लगा रहता है।

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