उत्तराखंड में पहली कक्षा में दाखिले की उम्र सीमा बढ़ी, अभिभावकों और स्कूलों को मिली बड़ी राहत

उत्तराखंड सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा में संशोधन कर अभिभावकों और स्कूलों को बड़ी राहत दी है। अब दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 1 जुलाई तक छह साल पूरी होना जरूरी होगा। पहले यह सीमा 1 अप्रैल थी, जिससे कई बच्चे कुछ सप्ताह के अंतर से वंचित रह जाते थे।
शिक्षा के अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को संशोधित नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी की। यह फैसला मौजूदा और भविष्य के सत्रों में दाखिला संख्या बढ़ाने में मदद करेगा।
प्री-स्कूल में दाखिला ले चुके बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होगा। उन्हें पहले की तरह कक्षा-एक में पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। लेकिन आगे से सभी स्कूलों को दाखिले की न्यूनतम उम्र सुनिश्चित करनी होगी, ताकि केवल 6 साल पूरे कर चुके बच्चे ही पहली कक्षा में प्रवेश लें।


