ध्वस्तीकरण का विरोध-सरकारी काम में बाधा डालने पर पार्षद समेत पांच नामजद, 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा

ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी के लाइन नंबर आठ आजाद नगर में बीते दिवस सोमवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एवं आईजी नीलेश आनंद भरणे के संयुक्त निरीक्षण के दौरान बनभूलपूरा के लाइन नंबर 8 और 12 में भवनों के अवैध निर्माण के खि़लाफ़ कार्यवाही के निर्देश दिये थे।

प्रशासन द्वारा कार्यवाही के दौरान राजकीय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया गया है थाना बनभूलपुरा में नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी की तहरीर पर पांच नामजद एवं 200 अन्य लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है इसमें आपको बताते चलें नैनीताल प्राधिकरण ने अवैध निर्माण मामले में तीन मुकदमे दर्ज किए हैं।

नगर आयुक्त द्वारा सौंपी गयी तहरीर में सफाई कर्मचारी चतुर सिंह की सूचना के अनुसार अवगत कराया गया उनके द्वारा मनोज कांडपाल वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सुनील हरेन्द्रचालक राहुल सफाई कर्मी आदि के साथ नजूल भूमि पर अवैध निर्माण रोकने के लिए बनभूलपुरा में गया।

यह भी पढ़ें 👉  प्यार के जाल में फंसाया, पति के साथ मिलकर ठिकाने लगा दिया, हल्द्वानी के तरुण हत्याकांड का खुलासा

लाईन नम्बर 8 बिलाली मस्जिद के पास सरकारी भूमि पर बेसमेन्ट सहित अवैध निर्माण किया जा रहा था जिससे प्राप्त आरबीएम खोद कर अवैध रूप से विक्रय किया गया खुर्द किये जाने तथा निर्माण किये जाने सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर अतिक्रमण हटाने गए।

इस दौरान नगर निगम की टीम स्थानीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से वहां मौजूद मो. गुफरान अब्दुल वफ़ा समेत लगभग 200 समर्थक द्वारा टीम का विरोध कर दिया। उनके द्वारा आराजकता का माहौल बनाया गया तथा नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर विपक्षीगणों एवं उनके समर्थकों द्वारा मारपीट की गई एवं वाहन में तोडफोड किया गया।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में अंजुमन सिद्दिकियान ने मेधावी छात्रों और समाजसेवियों को किया सम्मानित

विपक्षीगणों एवं उनके द्वारा कार्य में बाधा डाली गई एवं राजकीय सम्पत्ति को नुकसान किया गया। पुलिस ने नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की तहरीर के आधार पर राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर हाजी मोहम्मद इरशाद, सरफराज अहमद, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद गुफरान, अब्दुल वफ़ा व 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 147, 149, 186, 332, 336, 353, 379, 504, सार्वजनिक संम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2 व 3 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

Ad Ad
Ad