रेलवे प्रकरण हल्द्वानी- हाईकोर्ट ने प्रभावित लोगों के दस्तावेज रेकॉर्ड में लिये, होगी सुनवाई

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नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ समाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में अतिक्रमणकारियों को सुनते हुए उनके दस्तावेजों को रेकॉर्ड में ले लिया है। कोर्ट ने कहा है याचिका निस्तारित होने तक उन्हें अवश्य सुना जाएगा। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए कोई तिथि नियत नहीं कि जिस कारण अब अगली सुनवाई याचिका के क्रमवार आने के बाद संभव होगी। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था जो लोग इससे प्रभावित हैं वे दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष समस्त पेपरों के साथ कोर्ट में पेश कर सकते है।

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