सुप्रीम अदालत में दस्तक देगा रेलवे प्रकरण, सपा नेता शुएब अहमद ने दिल्ली में वकीलों को बताया पूरा मामला

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हल्द्वानी। रेलवे बनाम जनता की ज़मीन का प्रकरण एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज़ पर पहुंचने वाला है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव शुएब अहमद दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से मिले हैं। रविवार को शुएब अहमद ने दिल्ली में वकीलों से रायशुमारी की। अपने इस कदम की उन्होने खुद अपनी फेसबुक आईडी पर जानकारी दी है। शुएब अहमद का कहना है कि हज़ारों लोग बेदखली की कगार पर हैं। गरीबों के आशियाने बचाने के लिए वे हरसंभव प्रयास करेंगे। किसी भी हाल में गरीबों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। विदित हो कि इन दिनों हल्द्वानी में रेलवे की कथित भूमि पर अतिक्रमण का मामला देश और पूरे प्रदेश में सुर्खियां बना हुआ है। रेलवे और जिला प्रशासन दो दौर की वार्ता कर अतिक्रमण हटाने पर मंथन कर चुका है। हाईकोर्ट में इस संबंध में फैसला सुरक्षित रखा गया है। हाईकोर्ट के फैसले पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन वहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचता दिख रहा है। सपा नेता शुएब अहमद ने पहल की है। दिल्ली में वकीलों को शुएब अहमद ने जानकारी दी कि रेलवे ने ज़मीन का गलत सीमांकन किया है। राज्य में गरीबों के पुनर्वास के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। विदित हो कि वर्ष 2016 में भी जब इस प्रकरण में बेदखली की कार्यवाही को अंजाम देने की रणनीति बनाई गयी थी तब भी सुप्रीम कोर्ट से ही इलाके के लोगों को राहत मिली थी। सपा नेता शुएब अहमद ने पीड़ित लोगों से किसी के बहकावे में आकर गुमराह न होने की अपील की है। उन्होने कहा कि यह कोई छोटा प्रकरण नहीं है। जनता को अपने हक की न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए खुद आगे आना होगा। रेलवे कोर्ट से फैसले की नकल निकलवानी होगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसी चुनौती देनी होगी।

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