धर्म से जुड़ी ज़मीन के मामले में अकबर अहमद डम्पी को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से राहत
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ भवाली थाने में 21 फरवरी को रामगढ में वक़्फ़ बोर्ड की 100 नाली जमीन को खुर्द बुर्द करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। वे अपनी गिरफ्तारी पर रोक हेतु उत्तराखण्ड हाईकोर्ट आये थे। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार वक्फ संख्या 610 के सचिव हसमत अली पुत्र मरहूम महफूज अली निवासी गौलापुर काठगोदाम द्वारा कोतवाली भवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है कि नैनीताल के ग्राम विसारदगंज रामगढ़ स्थित वक्फ संख्या 610 वक्फ गुलाम कादिर नैनीताल की 28 एकड़ तथा ग्राम विसारदगंज के खाता संख्या 2 के खसरा संख्या 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 व 32 की भूमि वक्फ अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है। इस वक्फ सम्पत्ति को किसी भी दशा में बेचा नहीं जा सकता है। किन्तु अकबर अहमद डम्पी इसे खुर्द बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं।
जबकि अकबर अहमद डम्पी ने अपनी याचिका में बताया कि उक्त भूमि उन्होंने 2007 में वक्फ बोर्ड से पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये 22 लाख रुपये में खरीदी जिसकी सेल डीड व दाखिल खारिज की प्रतिलिपि उनके पास है। 2007 में हुए दाखिल खारिज के खिलाफ जनवरी 2023 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो कि गलत है । मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अकबर अहमद डम्पी की गिरफ्तारी पर रोक दी।