शराब की बोतल पर धार्मिक चिह्न, छात्र नेता ने एसएसपी से की शिकायत
नैनीताल। हल्द्वानी शहर कुसुमखेड़ा क्षेत्र में स्थित देसी शराब की दुकान में बियर की बोतल में स्वस्तिक चिन्ह लगाकर बेचने पर नैनीताल निवासी छात्र नेता हरीश राणा ने एसएसपी नैनीताल को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायती पत्र भेजा है। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा में देसी मदिरा की दुकान चलाने वाले पूरन सिंह बिष्ट के खिलाफ सनातन धर्म में आस्था के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक का प्रयोग शराब की बोतलों में बिक्री हेतु किया जा रहा है। हरीश राणा ने दुकानदार के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग है। आपको बता दें भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के अनुसार, यदि कोई धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के आशय से धार्मिक विश्वास,आस्था,धार्मिक चिन्हों को अपमानित करता है तो आईपीसी की धारा 295A और 298 के अंतर्गत वो व्यक्ति तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना अथवा दोनो का भागीदार होगा। यह एक अजमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।।यह अपराध समझौते योग्य नही है। जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई संकेत करेगा, या कोई वस्तु रखेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।