nainital–बीवी के हत्यारे रिटायर्ड फौजी को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को दोषी ठहराते उसे आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। अभियुक्त रिटायर्ड फौजी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 जून 2021 को मृतका बसन्ती देवी उर्फ बीना के पिता मदन गिरी निवासी ग्राम बैना द्वितीय ताड़ीखेत तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा ने अपनी पुत्री की हत्या की प्राथमिकी पट्टी विषव्यूला धारी में दर्ज कराई। रिपोर्टकर्ता के अनुसार उसकी पुत्री बसन्ती उर्फ बीना के साथ उसका पति सतीस पुरी निवासी ग्राम ओखलकांडा मल्ला तोक, भरता, तहसील खनस्यू, जिला नैनीताल आए दिन मारपीट करता था और उसी द्वारा की गई मारपीट में बसंती की मौत हो गई।
अभियोजन की ओर से मामले में सुशील कुमार शर्मा जिला शासकीय अधिवक्ता पफौजदारी द्वारा पैरवी की गयी और अभियोजन तथ्यों को साबित करने हेतु 10 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए। जिला शासकीय अधिवक्ता पफौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा बहस के दौरान यह भी तर्क रखा कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के आशय से उसे गंभीर चोटें पहुंचायी। जिस कारण उस की खोपड़ी की हड्डी फैक्चर हो गयी थी। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश किया है तथा अर्थदण्ड अदा ना करने पर 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनायी है। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मृतका की 3 नाबालिग पुत्रियों को द.प्र.सं. की धारा-357 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2013 व 2020 के तहत सहायता धनराशि प्रदान करवाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को भी निर्देशित किया गया है।
उक्त धनराशि नाबालिग बच्चों के नाना मदन गिरी के माध्यम से दिलवाई जाएगी। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के चश्मदीद साक्षी मृतका की पुत्री व सास कमला देवी को बतौर साक्षी पेश किया गया। दोनों ने अभियोजन तथ्यों का समर्थन नहीं किया और अभियुक्त के कक्ष में बयान देने के कारण दोनों को पलद्रोही घोषित किया गया। उसके बावजूद भी अभियुक्त के पड़ोसियों के साक्ष्य की मदद से अभियुक्त को उक्त मामले में अभियोजन दोषी करार करने में सपफल रहा।