बुल्डोजर एक्शन पर SC ने जताई चिंता, कहा-किसी के घर को गिराना सही नहीं है

ख़बर शेयर करें -

सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में प्रशासन की ओर से किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिए जाने पर चिंता जाहिर की है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार 2 सितंबर को विभिन्न राज्यों में बुलडोजर एक्शन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। बेंच ने कहा है कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना सही नहीं है। कोर्ट ने कई राज्यों में प्रशासन की ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता।
जस्टिस बीआर गवई ने कहा- सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है कि वो आरोपी है? अगर वो दोषी भी हो तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता।
जस्टिस गवई ने कहा कि कोर्ट अनधिकृत निर्माणों को संरक्षण नहीं देगा, लेकिन कुछ दिशा-निर्देश भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि भले ही कोई निर्माण अनधिकृत हो, लेकिन फिर भी उसे ढहाने की प्रक्रिया कानून के मुताबिक होनी चाहिए।
इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि राज्य का रुख उसके हलफनामे से साफ है। तुषार मेहता ने हलफनामा पढ़ते हुए कहा किसी भी अचल संपत्ति को इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका मालिक/कब्जाधारी अपराध में शामिल है।

Ad