हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप में शरजील इमाम को साकेत कोर्ट से बड़ी राहत, पढ़िये मामला
दिल्ली की साकेत अदालत ने साल 2019 में जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के कंपाउंड और बाहर हिंसा के मामले में आरोपी शरजील इमाम को बरी कर दिया है। ये हिंसा सीएए कानून के विरोध में हुई थी। शरजील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस संबंध में 296 नंबर एफआईआर दर्ज कर उसमें शरजील इमाम का नाम पुलिस ने दिया था। शरजील को इससे पहले पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की एक टिप्पणी के मामले में शरजील इमाम को राहत दी थी। दिल्ली में दंगों के आरोपी रहे शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।