कांग्रेस नेत्री से दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका नामंज़ूर
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने कांग्रेस की महिला नेत्री से दुष्कर्म के आरोपित तरुण साह का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। इसके बाद करीब दो माह पूर्व दर्ज प्राथमिकी के बावजूद अब तक बच रहे आरोपी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पूर्व में उच्च न्यायालय भी आरोपित की प्राथमिकी निरस्त करने व अंतरिम राहत देने की याचिका को खारिज कर चुका है। इस मामले में बुधवार को आरोपित के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि गत 26 अप्रैल 2022 को पीड़िता ने आरोपित तरुण साह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसने वर्ष 2018 में उससे संबंध बनाए और उसके पति की बीमारी का फायदा उठाकर उसके साथ जबर्दस्ती की। उसे घर में अकेला पाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सब किया गया, और समाज व लोकलाज का डर दिखाकर बार-बार उसका शोषण किया। चुप कराया व अपने पास लाइसेंसी पिस्टल होना बताकर धमकाया। आरोपित से पीड़िता को 2019 में बच्चा भी हुआ। उसने पीड़िता की समाज में बदनामी भी की। यह भी कहा कि आरोपित प्रभावशाली व्यक्ति है। उससे पीड़िता, उसकी बेटी व परिवार को जान का खतरा भी है। उधर बचाव पक्ष की ओर से पूरे मामले को आपसी सहमति से बताने की कोशिश की। यह भी कहा कि यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी समाज में छवि खराब होगी। दोनों पक्षों को सुने के बाद न्यायालय ने आरोपित के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।