जिला पंचायतों में अध्यक्षों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से चुनाव का जवाब मांग लिया
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला पंचायतों में निवर्तमान जिला पंचायतों अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 14 दिन के भीतर यह बताने को कहा है कि जिला पंचायतों का चुनाव कराने का कार्यक्रम क्या है?, उसे शपथ पत्र के माध्यम से पेश करें।
मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार ऊधम सिंह नगर के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह की ओर से सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गयी है। राज्य सरकार ने 30 नवम्बर 2024 (शनिवार) को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि चुनाव नही होने तक जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक बनाने का निर्णय लिया है। जबकि ऊधम सिंह नगर जिला पंचायत में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया कर दिया है।
याचिका में आगे कहा गया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में सन 2010 में सहमति पत्र देकर कहा था कि प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जायेगी जबकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब राज्य सरकार चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान जिला पंचायतों के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर रही है जो संविधान व पंचायतीराज अधिनियम के बिरुद्ध है। नियमावली के मुताबिक राज्य सरकार को उनका कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पहले चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर देना चाहिए था लेकिन जो अभी तक नहीं किया गया इसलिए राज्य सरकार प्रशासक नियुक्त करने के बजाए जिला पंचायतों का चुनाव कराएं।