nainital- महिला की जमानत नामंजूर, दो लोगों के साथ मिलकर उतारा था पति को मौत के घाट

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नैनीताल। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल अजय चौधरी ने अपने पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा आरोपी यशवंती की जमानत का विरोध करते हुए बताया कि 13 जून 2022 को थाना मुक्तेश्वर में सुरेश सिंह पुत्र शिवराज सिंह नि. गौनियारो तहसील धारी, जिला नैनीताल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि 01 जून 2022 को उसका भाई चन्दन उम्र 32 वर्ष, घर से प्रातः अपनी पत्नी यशवन्ती को लेने अपने ससुराल ग्राम अमजड़ को निकला था लेकिन शाम तक वह ससुराल अमजड़ खनस्यू नैनीताल नहीं पहुंचा तो हम लोगों ने उसकी ढूंढखोज की। 06 जून 2022 को उसका शव ग्राम डुंगरी में सड़क से लगभग 1 किलोमीटर अन्दर जंगल में मिला और उसकी हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने के लिये उसे तेजाब डालकर जलाया गया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर चन्दन की मृत्यु उसके सिर में आयी चोटों के कारण होना बताया था। बताया कि आरोपी यशवंती अपने पति चन्दन सिंह से नाराज रहती थी। जिस कारण वह मायके गई थी। उसने अपने भाई कमल को बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और चरित्र पर शक करता है। जिस कारण षड़यन्त्र के तहत सह अभियुक्त कमल व दिनेश रावत ने चन्दन की हत्या कर दी। कॉल डिटेल के आधार पर मामले का खुलासा हुआ। अभियुक्त यशवन्ती एवं सह अभियुक्त कमल व दिनेश द्वारा जनता के सम्मुख पूछताछ पर जुर्म इकबाल करते हुए बताया था कि चन्दन अपनी पत्नी यशवन्ती के साथ आये दिन मारपीट कर तंग व परेशन करता था। जिस कारण उन्होंने तंग आकर चन्दन की हत्या कर शव जंगल में छुपा दिया था। अभियोजन पक्ष की दलीलों, पुलिस रिकार्ड आदि का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी पत्नी की जमानत खारिज कर दी।

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