नहाते समय लड़की का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले की ज़मानत खारिज

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी ने एक लड़की का नहाते समय वीडियो बनाकर उसकी आड़ में लड़की को ब्लैकमेल कर 5 वर्ष तक शारीरिक शोषण करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी कमल किशोर भट्ट पुत्र दिनेश भट्ट गैबुआ रामनगर का रहने वाला है। जिसके खिलाफ कालाढुंगी थाने में मुकदमा दर्ज है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते तर्क रखा कि 17 पफरवरी 2022 को थाना हुए कालाढूंगी में पीड़िता जो कि कालाढूंगी क्षेत्र की है ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि 5 वर्ष पूर्व आरोपी ने नहाते समय वीडियो बना लिया। पीड़िता के अनुसार उनके घर में गोसलखाना नहीं है और वह घर के पास नहा थी तभी आरोपी ने छुपकर वीडियो बनाया और बाद में उस वीडियो को दिखाकर पीड़िता का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया। यहीं नहीं आरोपी ने पीड़िता को परेशान करने के लिये कुछ फोटो में छेड़छाड़ कर उन्हें अश्लील रूप दिया और उन्हें ग्रामीणों को भी दिखाया। पीड़िता के बयानों व पुलिस रिपोर्ट के आधार ओर कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।

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