नजूल भूमि पर स्वामित्व की उम्मीदों को झटका, उत्तराखंड सरकार ने फ्री होल्ड प्रक्रिया पर लगाई पूर्ण रोक

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में नजूल भूमि के फ्री होल्ड (स्वामित्व हस्तांतरण) की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश नैनीताल हाईकोर्ट के 16 अप्रैल 2025 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।
हाईकोर्ट ने सरकार की फ्री होल्ड नीति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब तक नजूल भूमि पर मालिकाना हक देने की कोई स्पष्ट और पारदर्शी नीति नहीं बनती, तब तक ऐसी किसी भी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों परिवारों को तगड़ा झटका लगा है, जो वर्षों से नजूल भूमि पर बसे हुए हैं और लंबे समय से मालिकाना हक की आस लगाए बैठे थे। कई मामलों में लोगों के आवेदन अंतिम चरण में थे, लेकिन अब शासन के इस आदेश के बाद सारी प्रक्रिया ठप हो गई है।
राज्य सरकार ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नजूल भूमि से जुड़े सभी फ्री होल्ड प्रकरण तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाएं। साथ ही लंबित मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेजने को भी कहा गया है।
इस कदम को जहां एक ओर कानून और न्यायालय के निर्देशों के पालन के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे उन हजारों परिवारों की उम्मीदें अधर में लटक गई हैं, जो पीढ़ियों से इन जमीनों पर रह रहे हैं और मालिकाना अधिकार पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
सरकार ने साफ किया है कि यह निर्णय अदालत के आदेशों को पूरी तरह मानते हुए लिया गया है और भविष्य में पारदर्शी नीति बनने के बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी।


