Haldwani—बैंकट हॉल वाले ध्यान दें, मनमानी नहीं चलेगी, नोटिस के साथ पुलिस की चेतावनी
हल्द्वानी: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर और क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक नितिन लोहनी के पर्यवेक्षण में, कोतवाली हल्द्वानी के प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव की अगुवाई में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य शहर में आयोजित होने वाले विवाह समारोहों और संबंधित गतिविधियों के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना था।
पुलिस टीम ने बरेली रोड, रामपुर रोड, नवाबी रोड, नैनीताल रोड और मुखानी क्षेत्र में स्थित विभिन्न बैंकट हॉलों का निरीक्षण किया। यह जांच एसपी सिटी हल्द्वानी द्वारा पहले से आयोजित की गई गोष्ठी के तहत जारी निर्देशों के पालन में की गई, जिसमें स्थानीय बैंकट हॉल, टेंट हाउस, डीजे और बैंड बाजा संचालकों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए गए थे।
मुख्य निर्देशों में शामिल हैं:
- वाहन पार्किंग व्यवस्था: विवाह समारोह के दौरान वाहन पार्किंग को बैंकट हॉल के परिसर में ही सीमित किया जाएगा, ताकि सड़कों पर वाहनों की अव्यवस्था न हो।
- डीजे और साउंड ट्राली पर प्रतिबंध: रात 10 बजे के बाद डीजे और साउंड ट्राली का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।
- सूचना देना अनिवार्य: विवाह समारोह की सूचना संबंधित थाने को देना अब अनिवार्य किया गया है।
- सीसीटीवी और सुरक्षा उपाय: बैंकट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, जिसमें रिबन काटने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
- कर्मचारी सत्यापन: सभी कर्मचारियों, कैटरिंग स्टाफ और बैंड बाजा कर्मियों का पुलिस द्वारा सत्यापन करवाना अनिवार्य किया गया है।
- हर्ष फायरिंग और अग्निशमन सुरक्षा: हर्ष फायरिंग को सख्त रूप से प्रतिबंधित किया गया है और अग्निशमन विभाग के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
पुलिस ने इस अभियान के दौरान 15 बैंकट हॉल संचालकों को नियमों का पालन न करने पर नोटिस जारी किए और चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का उल्लंघन किया गया, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।