उत्तराखंड:60 वर्षीय सास से बलात्कार के दोषी दामाद को 10 साल की सजा

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आज़ाद क़लम:- पिथौरागढ़। सास के साथ दुष्कर्म, मारपीट करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार 61 वर्षीय वृद्धा पिथौरागढ़ शहर के एक वार्ड में किराए के मकान में रहती थी। वृद्धा के पति का छह साल पहले निधन हो गया था। उनकी बेटी और दामाद अलग- अलग रहते थे। आरोप है कि 21 एवं 22 मार्च 2021 की रात दामाद शराब पीकर उनके कमरे में आया। इसके बाद उसने मारपीट की और कपड़े फाड़कर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह रात में ही भागकर अपनी बेटी के घर गई और घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन जब वह अपनी बेटी के साथ कमरे में जाने लगीं तो फिर से आरोपी ने उनके साथ गालीगलौज की।

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इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376, 323 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही वृद्धा का मेडिकल कराया। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। पीड़िता ने न्यायालय को बताया कि उनका दामाद लगभग पांच माह से उनके साथ गलत काम कर रहा था। लेकिन लोकलाज के कारण अपने दामाद की हरकतों को किसी को नहीं बता पाई। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 376 के तहत 10 साल के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। जुर्माने की इस राशि में से 45 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिए। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास.. भुगतना होगा। अपर सत्र न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 223 के तहत अभियुक्त को तीन माह के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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