uttarakhand…..राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई, अब कितना खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार ?
राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी निकाय चुनावों के लिए चुनाव खर्च की सीमा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब, नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव खर्च सीमा को 16 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए यह सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है।
यह बढ़ोतरी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चुनावी खर्च की सही निगरानी करने के उद्देश्य से की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन खर्चों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने “अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा परीक्षक आदेश 2024” जारी करते हुए बताया कि उम्मीदवारों के चुनावी खर्च का प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और सभी खर्चों का पूरा लेखा-जोखा मांगा जाएगा। इस दौरान चुनाव व्यय प्रेक्षक संबंधित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
प्रत्याशियों को चुनावी खर्च के विवरण में नामांकन पत्र का मूल्य, जमानत राशि, मतदाता सूची खरीदने का खर्च, प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, हैंडबिल्स, पब्लिसिटी, सभाओं का आयोजन, पंडाल, साउंड, फोटोग्राफर, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य प्रचार खर्चों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही, प्रत्याशियों को चुनावी एजेंटों का खर्च, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाने पर होने वाला खर्च और निर्वाचन कार्यालय का किराया भी शामिल करना होगा।
नए चुनाव खर्च सीमा की सूची:
- नगर निगम चुनाव
- मेयर (40 वार्ड तक): पुरानी सीमा – 16 लाख रुपये, नई सीमा – 20 लाख रुपये
- मेयर (60 वार्ड तक): पुरानी सीमा – 16 लाख रुपये, नई सीमा – 25 लाख रुपये
- मेयर (61 से अधिक वार्ड): पुरानी सीमा – 16 लाख रुपये, नई सीमा – 30 लाख रुपये
- डिप्टी मेयर: पुरानी सीमा – 2 लाख रुपये, नई सीमा – 2 लाख रुपये
- सभासद: पुरानी सीमा – 2 लाख रुपये, नई सीमा – 3 लाख रुपये
- नगर पालिका परिषद चुनाव
- अध्यक्ष (10 वार्ड तक): पुरानी सीमा – 4 लाख रुपये, नई सीमा – 6 लाख रुपये
- अध्यक्ष (10 से अधिक वार्ड): पुरानी सीमा – 6 लाख रुपये, नई सीमा – 8 लाख रुपये
- सदस्य: पुरानी सीमा – 60 हजार रुपये, नई सीमा – 80 हजार रुपये
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नगर पंचायत चुनाव
- अध्यक्ष: पुरानी सीमा – 2 लाख रुपये, नई सीमा – 3 लाख रुपये
- सदस्य: पुरानी सीमा – 30 हजार रुपये, नई सीमा – 50 हजार रुपये