वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर कोर्ट ने क्या-क्या कहा? पढ़िए पूरा आदेश
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया। इस बीच हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया है। इसके बाद वकील हरिशंकर जैन शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने फौरन जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का निर्देश दिया है।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है।
वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें।
कोर्ट ने उस जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है।
अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने कहा, ‘जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णत: व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जहां नमाज पढ़ी जाती है, उसके पास वजू करने की एक जगह है। जिसके लिए एक छोटा तालाब बनाया गया है। इस तालाब में एक शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है।